जीरो एफआईआर : आपके अधिकार और प्रक्रिया

एफआईआर (First Information Report) यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी संज्ञेय अपराध की प्रारम्भिक जानकारी पर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपराध स्थल के पुलिस थाने तक जाना ज़रूरी नहीं है। इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जीरो एफआईआर की व्यवस्था की गई है।

क्या है जीरो एफआईआर?

जीरो एफआईआर का अर्थ है कि किसी भी पुलिस थाने में जाकर आप संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, भले ही वह अपराध किसी और थाने के क्षेत्राधिकार में हुआ हो। उस स्थिति में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर उसे संबंधित थाने में स्थानांतरित कर देती है। इस प्रक्रिया में एफआईआर नंबर “0” से दर्ज होता है, इसी वजह से इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है।

कब ज़रूरी होती है जीरो एफआईआर

जब अपराध किसी अजनबी शहर या क्षेत्र में घटित हो और पीड़ित वहीं के थाने तक न पहुँच पाए।

जब तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाना आवश्यक हो, जैसे – सड़क दुर्घटना, दुष्कर्म, हत्या, अपहरण या कोई गंभीर अपराध।

पीड़ित या गवाह जहां भी मौजूद हों, वे निकटतम थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

जरूरी नहीं कि पीड़ित ही रिपोर्ट करे

कानून के अनुसार, एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद पीड़ित होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जिसने घटना देखी हो या जानकारी रखता हो, पुलिस को सूचित कर सकता है। पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसी सूचना पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करे।

आम लोगों के लिए फायदे

इससे पीड़ित को तत्काल राहत और न्याय की प्रक्रिया मिलती है।

समय की बचत होती है और अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई संभव हो पाती है।

महिला सुरक्षा, सड़क हादसे और आपराधिक मामलों में जीरो एफआईआर बेहद कारगर साबित होती है।

एडवोकेट विवेक गौड का की राय

एडवोकेट विवेक गौर का कहना है कि जीरो एफआईआर की व्यवस्था आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अब भी इस अधिकार से अनजान हैं, जिसके चलते पुलिस कभी-कभी रिपोर्ट दर्ज करने से बचती है। जबकि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस किसी भी हाल में संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। यदि ऐसा किया जाता है तो यह अवैध माना जाएगा और संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish