जिंदा बम मामले में आजीवन कारावास की अपील पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब

राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम मामले में आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दाखिल अपील में राज्य सरकार ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया हैं.

जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू की बेंच ने मामले में रिकॉर्ड को देखकर विस्तृत सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की हैं.

ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी को 8 अप्रैल 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी हैं.

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