राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया इतिहासिक फैसला, अब कोर्ट में होगा शनिवार को भी काम

राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ते लंबित मामलों को देखते हुए एक अहम प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बैठक में लिए गए फैसले के तहत प्रत्येक माह के दो शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने शनिवार देर रात आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय वर्ष 2025 में लिया गया था, जिसका प्रभाव आगामी कैलेंडर वर्ष 2026 में लागू होगा। फुल कोर्ट के विचार-विमर्श के दौरान यह अनुमान लगाया गया था कि हर महीने दो शनिवार कार्यदिवस रखने से पूरे वर्ष में लगभग 24 अतिरिक्त कार्यदिवस मिल सकेंगे, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।

हालांकि, हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना में कुल 17 शनिवारों को ही कार्यदिवस घोषित किया गया है। बताया गया है कि कुछ शनिवार त्योहारों, अवकाशों और अन्य प्रशासनिक कार्यक्रमों के कारण कार्यदिवस के रूप में शामिल नहीं किए जा सके।

रजिस्ट्रार (प्रशासन) सीमा मेवाड़ा द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2026 में जिन 17 शनिवारों को कार्यदिवस घोषित किया गया है, उन सभी दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में नियमित न्यायिक कार्य संचालित होंगे। इन दिनों में सामान्य रूप से अदालतों की सुनवाई, वाद सूची तथा अन्य सभी न्यायिक गतिविधियां संपन्न की जाएंगी।

अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 में जिन शनिवारों को कार्यदिवस रखा गया है, वे इस प्रकार हैं—

24 जनवरी, 7 फरवरी, 21 फरवरी, 7 मार्च, 25 अप्रैल, 2 मई, 16 मई, 4 जुलाई, 18 जुलाई, 1 अगस्त, 22 अगस्त, 5 सितंबर, 26 सितंबर, 31 अक्टूबर, 21 नवंबर, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर।

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