12 साल पुराने अफीम प्रकरण में आरोपी को एक साल की सजा

जोधपुर महानगर की एनडीपीएस (NDPS) विशेष अदालत ने 12 वर्ष पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।

अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने भवानीसिंह पुत्र भारूराम निवासी भुरटिया, थाना नागाणा, जिला बाड़मेर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।मामले का विवरणकरीब 12 वर्ष पूर्व पुलिस ने आरोपी भवानीसिंह को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अदालत का संदेशन्यायाधीश ने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों का अवैध व्यापार समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देकर समाज में सख्त संदेश देना आवश्यक है।

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